हाल ही में सरकार सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिसमें सरकार लोगों को 5 लाख तक के अनुदान वाली कर्ज दे रही है ताकि उद्यमी कोई व्यवसाय कर पाए और फिर 7 सालों के सामान किस्त में बिना किसी शुद्ध ब्याज के लौटा पाए।
आइए जानते हैं सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार में। उद्योग लोन – Business loan
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग / महिला युवा उद्यमी योजना (Business Loan)
इस योजना को बिहार सरकार ने बिहार के नागरिकों मैं उद्योग बढ़ाने के लिए तथा स्वरोजगार पैदा करने के लिए धरातल पर लाया है।
योजना के अंतर्गत बिहार के युवाओं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को 500000 तक का लोन दिया जाएगा।
इस योजना से बिहार में उधमी तथा रोजगार बढ़ेंगे बिहार के युवाओं को प्रवासी नहीं बनना पड़ेगा।
उन्हें अपने घर पर ही उद्योग करने का अवसर प्राप्त होगा। सरकार की यह योजना बहुत ही महत्वकांक्षी है।
इस योजना को श्री नीतीश कुमार (माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार) सैयद शाहनवाज हुसैन (माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार) का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है । इस योजना के निरीक्षण खुद नीतीश कुमार तथा सैयद शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं। यह
योजना अगर बिना किसी करप्शन के धरातल पर उतारी गई तो बिहार के युवाओं के तथा बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद साबित हो सकती हैं
इस योजना का लाभ उठाने हेतु बिहार सरकार द्वारा तय किया गया पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
इस योजना से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु।
- संबंधित क्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम रुपया 500000 ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों में अदा करना है।
- स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 500000 विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान / सब्सिडी देय होगा।
- चयन के उपरांत लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई ₹25000 की व्यवस्था सरकार करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा । इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी देय होगा।
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Business Loan के लिये पात्रता – eligibility
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्न होगी।
- लाभार्थी बिहार के अस्थाई निवासी होने चाहिए।
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग /महिला तथा युवा को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कम से कम लाभार्थी 12वीं कक्षा पास हो।
- प्रोपराइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा । परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित करा कर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण उनके नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रोपराइटरशिप फर्म उधमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है।
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता हो।
आवेदन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज sc/st के लिए
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
4.पैन कार्ड
5.फोटो - हस्ताक्षर का नमूना
- रद्द किया गया चेक
ध्यान देने हेतु कुछ खास बातें।
- स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
- एक परिवार में यह योजना किसी एक व्यक्ति को ही मिल पाएगी।
- इस योजना का आवेदन ऑनलाइन ही होगा ।
- अवैध किसी जालसाजी में ना फंसे।
योजना के ऑनलाइन आवेदन का लिंक ।
इस योजना के किसी भी जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर सोमवार से शनिवार तक 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 अपराहन तक संपर्क करें।
अथवा संबंधित जिला के उद्योग भवन के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।
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